रायगढ़ में चक्रवात अर्नब और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा क्लेम, 15 दिन में खाते में आएगी राशि
रायगढ़। चक्रवात अर्नब और बेमौसम बारिश ने जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी फसलों के साथ कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखी गई फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चक्रवात, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान पर बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय-सीमा में फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने की अपील की है।
उप संचालक कृषि के अनुसार, प्रभावित किसानों को फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 अथवा जिले में कार्यरत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक अथवा जिला कार्यालय में लिखित आवेदन देकर भी फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं।
कटाई के बाद खेत में रखी फसल को भी मिलेगा बीमा का लाभ
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल खेतों में खड़ी फसल ही नहीं, बल्कि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई या बंडलों में सुरक्षित रखी गई फसल को चक्रवात और बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी नियमानुसार बीमा का लाभ दिया जाएगा। वहीं, खड़ी फसलों में हुए नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाएगा।
10 दिन में नुकसान का आकलन, 15 दिन में भुगतान
फसल नुकसान की सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर क्षति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र किसानों के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का प्रावधान है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल नुकसान की सूचना देने में देरी न करें। घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को जानकारी देकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्हें समय पर क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके।